Maharashtra FDA ने 105 खाद्य आउटलेट के लाइसेंस suspended किए, Blinkit और Zepto भी शामिल
दिवाली से पहले महाराष्ट्र FDA की जांच में 105 खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस suspended हुए। इनमें Blinkit और Zepto से जुड़े आउटलेट भी शामिल हैं।
महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने दिवाली से पहले चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के बाद 105 खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस suspended कर दिए हैं। इनमें क्विक-कॉमर्स कंपनियां Blinkit और Zepto भी शामिल हैं। FDA ने सात प्रतिष्ठानों को कामकाज बंद करने का आदेश भी दिया है। यह कार्रवाई 4 और 5 नवंबर को पूरे राज्य में की गई।
किन वजहों से हुई कार्रवाई
FDA के आधिकारिक बयान के अनुसार, निरीक्षण में गंदगी भरे निर्माण और भंडारण, खाने को गलत तरीके से संभालने और पैक करने, कीट नियंत्रण की कमी और तापमान नियंत्रण की व्यवस्था न होने जैसी खामियां मिलीं। कई जगह जरूरी रिकॉर्ड और प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं थे।
निलंबित लाइसेंसों में नासिक संभाग के 39, मुंबई के 28, पुणे के 20, अमरावती के 15, छत्रपति संभाजीनगर के दो और ठाणे का एक लाइसेंस शामिल है। सूची में Blink Commerce Pvt Ltd और Zepto Ltd (मुंबई) के नाम भी हैं। इसके अलावा खाद्य निर्माता, मिठाई की दुकानें, होटल, रेस्तरां और कैटरर भी इस सूची में हैं।
बंद करने का आदेश पाने वालों में मुंबई का राजधानी बिरयानी सेंटर और भिवंडी (ठाणे जिला) की आराधना ड्रायफ्रूट स्वीट्स शामिल हैं। पुणे के तीन खाद्य प्रतिष्ठानों और अमरावती व कोंकण संभाग के कुछ प्रतिष्ठानों पर भी यही आदेश लागू हुआ है।
जब्ती और गिरफ्तारी
दो दिन के अभियान में 70 से अधिक प्रतिष्ठानों से लगभग 39,485 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 1.35 करोड़ रुपये बताई गई है। जब्त सामान में मावा, खोया, पनीर, घी, खाने का तेल, फरसाण, ड्रायफ्रूट और कई तरह की मिठाइयां थीं। सबसे ज्यादा जब्ती पुणे संभाग में हुई, जहां सामग्री की कीमत करीब 49.36 लाख रुपये रही।
प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला भी तीन जगहों से पकड़े गए, जिनकी कीमत 7.96 लाख रुपये बताई गई है। इस मामले में तीन FIR दर्ज हुई हैं और दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दो वाहन, जिनकी कीमत 4.70 लाख रुपये है, भी जब्त किए गए हैं।
FDA की सलाह और आगे क्या
दिवाली के दौरान FDA ने ग्राहकों से कहा है कि वे केवल लाइसेंस वाली दुकानों से मिठाई, ड्रायफ्रूट और तेल खरीदें। बिल पर FSSAI लाइसेंस नंबर मांगें और बहुत सस्ती मिठाई या घी से बचें। बहुत चटक रंग वाली मिठाई, खट्टी गंध, चिपचिपाहट या फफूंद दिखने पर उसे न खाने की सलाह दी गई है। दूध से बनी मिठाई छोटी मात्रा में खरीदने और एक-दो दिन में खत्म करने को कहा गया है।
ऑनलाइन या क्विक-कॉमर्स से मंगाए गए सामान की पैकिंग और एक्सपायरी डेट डिलीवरी के समय जांचने की सलाह भी दी गई है। शिकायत के लिए FDA का टोल-फ्री नंबर 18002223365 और grievance पोर्टल complaints.mahafda.in उपलब्ध है।
FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा है, "दिवाली खुशियों का त्योहार है, और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हर नागरिक को सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाला खाना मिले।" उन्होंने यह भी कहा कि मिलावट या गुणवत्ता से समझौता कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य से समझौता है।
निलंबन की अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान खाद्य व्यवसाय नहीं चला सकेंगे। अभी यह साफ नहीं है कि निलंबित लाइसेंस कब तक बहाल होंगे या कंपनियों का पक्ष क्या है।